रात 10 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
हजारीबाग:- ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और Noise Pollution (Regulation & Control) Rules-2000 का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।
निर्देश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पर्व, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों में निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर देर रात तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार तेज आवाज से आम लोगों को परेशानी होने के साथ अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, न्यायालय और अन्य सार्वजनिक स्थलों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अत्यधिक ध्वनि का मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सभी थाना और ओपी प्रभारियों को क्षेत्र में सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ डीजे, साउंड सिस्टम एवं अन्य ध्वनि उपकरणों को तत्काल बंद, हटाने और जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आदेश के अनुपालन की नियमित निगरानी करने और कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने आमजनों, आयोजकों और साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित ध्वनि मानकों और नियमों का पालन करें तथा सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।
Author: Ashish Yadav
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