Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hazaribagh:बेटी-दामाद की हत्या के मामले में आया फैसला, 6 दोषियों को आजीवन कारावास

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

इचाक दोहरे हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, अधिकतम 3 लाख रुपये जुर्माना

UPSC की तैयारी के दौरान हुई थी राहुल और पूजा की मुलाकात, प्रेम विवाह के बाद हत्या का आरोप; शवों को दूसरे गांव में जलाने का हुआ था खुलासा

हजारीबाग। हजारीबाग जिले के चर्चित इचाक दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने राहुल और पूजा की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसकी अधिकतम राशि तीन लाख रुपये बताई गई है। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति आभार जताया।

बेटी-दामाद को खोने का दर्द, फैसले के बाद भावुक हुए पिता

अदालत के फैसले के बाद मृतका पूजा के पिता राम मूरत यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।

दिल्ली में UPSC की तैयारी के दौरान हुई थी मुलाकात

मामला हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का है। राहुल मूल रूप से इचाक का रहने वाला था और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी के लिए दिल्ली गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पूजा कुमारी से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ और बाद में उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली।

शादी के बाद राहुल और पूजा इचाक लौट आए। दोनों ने मिलकर एक कोचिंग संस्थान चलाना शुरू किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी दौरान दहेज को लेकर विवाद सामने आया। आरोप था कि राहुल के पिता की ओर से पूजा के परिजनों से 20 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी। इसी विवाद के बीच राहुल और पूजा की हत्या कर दी गई।

दूसरे गांव के श्मशान घाट पर जलाए गए थे शव

इस मामले में हत्या के बाद दोनों के शव दूसरे गांव के श्मशान घाट पर ले जाकर गुपचुप तरीके से जलाने का आरोप लगा था। संबंधित गांव के ग्रामीणों ने अज्ञात शवों को जलाए जाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान राहुल और पूजा की हत्या तथा शवों को दूसरे गांव ले जाकर जलाए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और मामला अदालत तक पहुंचा।

छह आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित

अदालत में सत्र वाद संख्या 535/2024 की सुनवाई के दौरान मृतक के पिता ईश्वरी प्रसाद मेहता, भाई बबलू मेहता, सहयोगी बॉबी कुमार, विक्की कुमार, आशीष पांडेय और सोनू कुमार सिन्हा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302, 201, 120बी और 34 के तहत लगाए गए आरोपों को सत्य पाया गया।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड भी लगाया, जिसकी अधिकतम राशि तीन लाख रुपये है।

इचाक का यह दोहरा हत्याकांड प्रेम विवाह, दहेज विवाद और साक्ष्य छिपाने के आरोपों के कारण चर्चा में रहा था। अदालत के फैसले को मामले में न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

Ashish Yadav

Author: Ashish Yadav

खबर वही जो सबको रखे आगे

Leave a Comment

Rashtriy Samachar हिंदी के साथ रहें अपडेट

सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डेली न्यूजलेटर और पाइए खबरें आपके इनबॉक्स में

और खबरें

Hazaribagh:बेटी-दामाद की हत्या के मामले में आया फैसला, 6 दोषियों को आजीवन कारावास

इचाक दोहरे हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, अधिकतम 3 लाख रुपये जुर्माना UPSC की तैयारी के दौरान हुई थी राहुल और पूजा की मुलाकात,

चतरा में पिकअप से 950 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, चालक और सहचालक फरार

‏चतरा में पिकअप से 950 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, चालक और सहचालक फरार मुरही के बोरों के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब, पुलिस

Hazaribagh:24 घंटे में चोरी की ग्लैमर बाइक बरामद, एक गिरफ्तार बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह की त्वरित कार्रवाई से मिली सफलता, आरोपी भेजा गया न्यायिक हिरासत में

24 घंटे में चोरी की ग्लैमर बाइक बरामद, एक गिरफ्तार बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह की त्वरित कार्रवाई से मिली सफलता, आरोपी भेजा गया

Breaking news:नहीं रहीं रुपी सोरेन, संघर्षों के बीच परिवार को संभालने वाली थीं सोरेन परिवार की धुरी

नहीं रहीं रुपी सोरेन, संघर्षों के बीच परिवार को संभालने वाली थीं सोरेन परिवार की धुरी शिबू सोरेन के आंदोलनकारी दौर से लेकर हेमंत सोरेन

Live Cricket

error: Content is protected !!