क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर दुष्कर्म का आरोप, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के दिए आदेश
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने के भी निर्देश
कोलकाता:बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, शादी से इनकार करने, धमकी देने तथा मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक पोरेल और एक अन्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपियों के पास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाएं, ताकि शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरों या डिजिटल सामग्री का कथित दुरुपयोग न हो सके।
मामला 23 जून 2026 को मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे फ्लैट में बंद रखा गया, मारपीट की गई और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई।
वहीं, अभिषेक पोरेल ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें निराधार बताया है। उनका कहना है कि शिकायत बेबुनियाद है और वह जांच पूरी होने के बाद अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।



