टंडवा के बड़गांव में धारा 163 लागू, अगले आदेश तक निषेधाज्ञा
चतरा। टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में 4 अगस्त को हुई घटना के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने 7 अगस्त की शाम इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार बड़गांव के आवासीय क्षेत्रों और सड़कों पर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा सभा, रैली, सार्वजनिक बैठक और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक अथवा गलत सूचना प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लाइसेंसी हथियार लेकर चलने, हथियारों के प्रदर्शन तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले किसी भी प्रयास पर भी रोक रहेगी।
हालांकि, अस्पताल जाने वाले मरीजों, विद्यालय-महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
एसडीओ ने बताया कि संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा 7 अगस्त 2026 की अपराह्न से तत्काल प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगी।
गौरतलब है कि 4 अगस्त को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने मो. इमरोज के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं।
Author: Ashish Yadav
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