20 जुलाई संसद मार्च से पहले दिल्ली में धारा 163 लागू, बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक
नई दिल्ली:20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र और प्रस्तावित संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे जिले में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के विरोध मार्च, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद सत्र, वीवीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से कानून का पालन करने, बिना अनुमति किसी भी सभा या मार्च में शामिल नहीं होने तथा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।


