सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ने निर्देश दिया कि उदयनिधि के सनातन धर्म संबंधी कथित बयान के लिए उनके खिलाफ बिना अनुमति के कोई नई प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाएगी।

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कोयला ट्रांसपोर्टिंग हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत, पत्नी व पुत्र घायल; मुआवजे की मांग पर दिनभर जाम बड़कागांव:-एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल


