दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाए
इलाज के लिए डॉक्टरों का पैनल बनेगा, मेडिकल सलाह के बिना डिस्चार्ज नहीं करने के निर्देश
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही अस्पताल को डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने और उपचार से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट उस पैनल को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि यदि वांगचुक दोबारा प्रदर्शन स्थल पर लौटते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती है, तो सुरक्षा और जिम्मेदारी का गंभीर प्रश्न खड़ा होगा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने वांगचुक को मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान उपचार और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर भी अदालत की निगरानी जारी रहेगी।
रिपोर्ट :आशीष यादव
Author: Ashish Yadav
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