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आय से अधिक संपत्ति मामला: निलंबित IAS विनय चौबे को ACB कोर्ट से डिफॉल्ट बेल

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आय से अधिक संपत्ति मामला: निलंबित IAS विनय चौबे को ACB कोर्ट से डिफॉल्ट बेल

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिल गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं किए जाने का लाभ उन्हें मिला। विनय चौबे की ओर से दायर डिफॉल्ट बेल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।गौरतलब है कि इस मामले में एसीबी ने विजिलेंस कांड संख्या 20/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।जांच के दौरान निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे के साथ उनकी पत्नी, ससुर, साला, सलहज तथा सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। विनय चौबे पर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।जानकारी के अनुसार, 28 जनवरी को एसीबी ने विनय चौबे को इस मामले में न्यायिक हिरासत में लिया था।नियमानुसार 29 मार्च तक जांच एजेंसी को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करना था, लेकिन निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल प्रदान की।कानूनी जानकारों के अनुसार, डिफॉल्ट बेल का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को मामले से राहत मिल गई है, बल्कि यह जांच एजेंसी की समयसीमा में चूक का परिणाम है। मामले की जांच और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

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Author: Rashtriy Samachar

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