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हजारीबाग पंचमंदिर को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना जारी, बनी 11 सदस्यीय न्यास समिति

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हजारीबाग पंचमंदिर को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना जारी, बनी 11 सदस्यीय न्यास समिति

सदर SDO होंगे पदेन अध्यक्ष, मंदिर संपत्ति की सुरक्षा व प्रबंधन का जिम्मा समिति पर

प्राइवेट संपत्ति बताकर कब्जा करने की साजिश हुई नाकाम, मंदिर घोषित हुआ सार्वजनिक

हजारीबाग:-हजारीबाग शहर स्थित ऐतिहासिक श्री राधाकृष्ण मंदिर (पंचमंदिर) को लेकर झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने महत्वपूर्ण अधिसूचना संख्या 1847/25, दिनांक 20.05.2025 को जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से मंदिर को सार्वजनिक घोषित करते हुए एक 11 सदस्यीय न्यास प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।यह अधिसूचना ऐसे समय पर आई है जब मंदिर को निजी संपत्ति बताकर कब्जे की साजिशें हो रही थीं। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मंदिर एवं उसकी भूमि किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि सार्वजनिक धर्मस्थल है।

नवगठित न्यास समिति के पदाधिकारी:

  • पदेन अध्यक्ष – अनुमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग
  • उपाध्यक्ष – अजय गुप्ता एवं नीलेन्दु जयपुरियार
  • सचिव – विजय केशरी

अन्य सदस्य:

  • विनित अग्रवाल (चार्टर्ड अकाउंटेंट)
  • जयप्रकाश (कोषाध्यक्ष)
  • शारदा रंजन दुबे
  • सुनील कुमार
  • आनंद कुमार गुप्ता
  • सुरेंद्र कुमार वर्मा
  • ओमप्रकाश पासवान

इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

समिति के दायित्व भी अधिसूचना में शामिल:
यह पहली बार हुआ है कि न्यास समिति के कार्यों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से अधिसूचना में दर्शाया गया है। इसमें मंदिर की चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा, पूजा-पाठ की व्यवस्था, आमदनी-खर्च का हिसाब, धार्मिक आयोजनों में जनभागीदारी और नियमित लेखा-जोखा सहित मंदिर की पूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी समिति पर होगी।

इतिहास और न्यायिक प्रक्रिया:
1901 में स्थापित यह पंचमंदिर, पहले निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित था लेकिन 1963 में इसे सार्वजनिक धार्मिक न्यास में बदल दिया गया था। 1993 और फिर 2011 में भी समितियां बनीं, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण वे निष्क्रिय हो गई थीं।हाल ही में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने W.P (C) 7800/12 पर सुनवाई करते हुए पूर्ण बोर्ड की सहमति न होने पर पूर्व समिति को निरस्त कर दिया था। अब बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम (1950-51) की धारा 29(2) और 32(2) के तहत विधिवत रूप से गठित इस समिति को अधिसूचित कर दिया गया है।

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Author: Rashtriy Samachar

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