सेवायत भूमि घोटाला: IAS विनय चौबे की जमानत पर फैसला सुरक्षित
रांची/हजारीबाग: चर्चित सेवायत भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
करीब 11 महीने से जेल में बंद विनय चौबे की याचिका पर जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। मामला हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है, जिसमें ACB ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है।
इस केस में विनय चौबे समेत 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान ACB ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखा। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
Author: Rashtriy Samachar
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