अलकतरा घोटाला: CBI कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर झमन प्रसाद को सुनाई 3 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना
रांची: बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी कॉन्ट्रैक्टर झमन प्रसाद को दोषी करार देते हुए 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला। इनमें ट्रायल फेस कर रहे तत्कालीन 4 कनीय अभियंता (Junior Engineers) और 2 सहायक अभियंता (Assistant Engineers) को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अलकतरा घोटाला झारखंड के चर्चित मामलों में से एक रहा है, जिसमें सरकारी कार्यों में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और लंबे समय से अदालत में सुनवाई जारी थी।
सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को भ्रष्टाचार के मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।


