स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में गार्ड को 3 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट का फैसला
रांची: स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी गार्ड अशोक गुरूंग को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त अवधि की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 नवंबर 2022 को स्कूल में कार्यरत गार्ड अशोक गुरूंग ने एक नाबालिग छात्रा को पैसे देने का लालच देकर स्कूल परिसर के अंदर एक सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ अशोभनीय हरकत की।घटना से सहमी छात्रा ने घर पहुंचने के बाद अपनी मां को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुंदाग ओपी में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई पोक्सो की विशेष अदालत में हुई, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।अदालत के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है।प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों के व्यवहार में किसी भी तरह के बदलाव या डर की स्थिति को गंभीरता से लें और ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।


