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ACB FIR 11/2025: सस्पेंडेड IAS विनय चौबे को बेल देने से ACB कोर्ट का इंकार

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ACB FIR 11/2025: सस्पेंडेड IAS विनय चौबे को बेल देने से ACB कोर्ट का इंकार

रांची/हजारीबाग: हजारीबाग की एसीबी स्पेशल कोर्ट ने वन भूमि घोटाले के आरोपी सस्पेंडेड IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत न मिलने से चौबे को बड़ा झटका लगा है।सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अनुराग कुमार सिंह और विनय चौबे के अधिवक्ता शंकर बनर्जी की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए चौबे को बेल देने से इंकार कर दिया।यह मामला हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाला, शराब घोटाला, और खासमहल जमीन घोटाला से जुड़ा है। एसीबी ने 10 नवंबर को चौबे को इस मामले में भी अभियुक्त बनाया। रांची एसीबी द्वारा दर्ज की गई FIR संख्या 11/2025 में चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

Ashish Yadav

Author: Ashish Yadav

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