सरकारी आवास में SDO अशोक कुमार के पत्नी की जलने से हुई मौत, अब भाई व सूचक राजू ने लिया यू-टर्न, कहा—दुर्घटना थी, हत्या नहीं।
पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को बताया निर्दोष, कोर्ट में दिया शपथ-पत्र
राष्ट्रीय समाचार
हज़ारीबाग:-झील रोड स्थित सरकारी एसडीओ आवास में 26 दिसंबर को पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी के जलने से हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस सनसनीखेज मामले में मृतका के भाई और मामले के सूचक राजकुमार गुप्ता ने कोर्ट में शपथ-पत्र देकर कहा है कि यह एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व एसडीओ अशोक कुमार इस मामले में निर्दोष हैं और उन पर गलतफहमी के कारण मामला दर्ज हुआ था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले लोहसिंघना थाना में राजकुमार गुप्ता द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद शहर में हंगामा मच गया था—एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन, थाना घेराव और कैंडल मार्च तक निकाले गए थे। अंततः रांची से पुलिस ने अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में न्यायिक हिरासत में हैं।

पुनः जांच के बाद बदली राय सूचक राजकुमार गुप्ता ने।
शपथ-पत्र में राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने घटना की पड़ताल अपने स्तर पर की। पूछताछ और तथ्यों के आधार पर उन्हें यह समझ आया कि उनकी बहन की मौत एक दुर्घटनावश जलने के कारण हुई थी, न कि किसी साजिश या प्रताड़ना के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि अशोक कुमार न तो उनकी बहन को प्रताड़ित करते थे, और न ही किसी प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल थे।
कोर्ट में दी गई सूचना।
सूचक राजकुमार ने कोर्ट से निवेदन किया है कि वे नहीं चाहते कि एक निर्दोष व्यक्ति पर बेवजह कोई मामला चले। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल गलतफहमी और भावनात्मक तनाव की स्थिति में दर्ज कराया गया था।
क्या था मामला…?
अनिता देवी 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में गंभीर रूप से झुलस गई थीं। पहले उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर रांची के मेडिका अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान मायके पक्ष ने लोहसिंघना थाना में आवेदन देकर हत्या की आशंका जताई थी।अब इस मामले में सूचक की ओर से आए इस यू-टर्न के बाद कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट द्वारा अब मामले की अगली सुनवाई में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखना अहम होगा।
आशीष यादव की रिपोर्ट
Author: Ashish Yadav
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