पत्थलगड्डा प्रखंड के सिंघानी गांव के तीन अफीम तस्करों को सुनाई गई 15-15 वर्ष की सजा

डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर डेढ़-डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त काटना होगा सजा

एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में किया गया रिहा

मुकदमे के प्रभारी लोक अभिजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने 13 गवाहों की कराई गवाही, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने सुनाई सजा
चतरा : चतरा जिले के पत्थलगडा प्रखंड के तीन अफीम तस्करों को 15-15 वर्ष की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में एनडीपीएस केस नंबर 94/2018 के तीन अभियुक्तों को यह सजा सुनाई गई है।जुर्माना नहीं देने पर इन्हें डेढ़-डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। तीनों अभियुक्त पत्थलगडा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघानी के रहने वाले हैं। जिसमें मिथिलेश केसरी, सुरेश केसरी और सुबोध केसरी का नाम शामिल है। वहीं इस केस के एक अन्य अभियुक्त सुनील केसरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। इस मुकदमे के प्रभारी लोक अभिजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी 13 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया है। मामला पत्थलगडा थाना कांड संख्या 27 /2018 दिनांक 26-2018 का है। उस समय पत्थलगडा के थाना प्रभारी नवीन रजक थे। इस केस के सूचक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन कर अभियुक्तों के घर छापामारी किया था। जिसमें अभियुक्तों के घर से कुल 312.2 किलो डोडा, अफीम तथा सफेद पाउडर बरामद किया गया था।
Author: Rashtriy Samachar
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