EXCLUSIVE: NGT ने बनाई PCCF, DC और NTPC को पार्टी–पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में शर्तों का उल्लंघन
रांची:-एनटीपीसी की पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना एक बार फिर विवादों में है। हज़ारीबाग जिले के बड़कागांव में पर्यावरणीय मंजूरी (EC) की शर्तों का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने के मामले में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) में सुनवाई हुई।इस मामले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट मंटु सोनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवेन्दु कुमार ने NGT के समक्ष अपना पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान NGT ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसे कोलकाता पीठ को स्थानांतरित कर दिया और साथ ही भारत सरकार के वन मंत्रालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), वन्य जीव संरक्षक, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हजारीबाग उपायुक्त और NTPC को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया।
अधिवक्ता का दावा:-
नवेन्दु कुमार ने कोर्ट को बताया कि एनटीपीसी पर्यावरणीय मंजूरी (EC) और वन मंजूरी (FC) की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। FC के तहत स्पष्ट निर्देश था कि कोयला परिवहन के लिए कन्वेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वन्य जीवों की आवाजाही बाधित न हो। बावजूद इसके, एनटीपीसी सड़क मार्ग और कन्वेयर दोनों का प्रयोग कर रही है।इससे न सिर्फ वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ा है, बल्कि आम नागरिक भी सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और एजेंसियां इस उल्लंघन को नजरअंदाज कर रही हैं।
कानूनी अंतर:-
FC और EC दो अलग-अलग स्वीकृतियाँ हैं, जिनके लिए अलग-अलग कानून और शर्तें लागू होती हैं। इनका पालन करना हर परियोजना के लिए अनिवार्य है।
Author: Ashish Yadav
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