जिला परिवहन पदाधिकारी ने हजारीबाग जिला अंतर्गत वाहनों के डीलर के साथ की बैठक।

हजारीबाग:जिला परिवहन कार्यालय हजारीबाग में जिला परिवहन पदाधिकारी वैधनाथ कामती के अध्यक्षता में हजारीबाग जिला अंतर्गत वाहनों के डीलर के साथ एक अहम बैठक की गई। जिसमें सभी वाहनों के डीलर को निर्देश दिए गए कि सभी डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के वाहन ( कॉमर्शियल तथा निजी)का वाहन पंजीकरण ( व्हीकल रजिस्ट्रेशन) के उपरांत ही वाहन सड़क पर परिचालन हो, ऐसे नहीं करने की स्थिति में डीलर पर 1.5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह तक का कारावास तक की सजा विभाग द्वारा निर्धारित हैं।इसी प्रकार, वाहन पंजीकरण के समय वाहनों के सभी प्रकार के दस्तावेज यथा बीमा, इनवॉइस तथा सेल लेटर एक ही तिथि में निर्गत हो, इसी प्रकार डीलर द्वारा वाहन पंजीकरण के उपरांत एक सप्ताह के अंदर वाहन पंजीकरण से संबंधित आवेदन परिवहन कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में डीलर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए।बैठक में बैद्यनाथ कामती के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक विजय गौतम, रवीना कुमारी, बिरसू सिंह, प्रभारी प्रधान सेवक धान सिंह पूर्ति भी उपस्थित रहे।

Author: Rashtriy Samachar
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